आगरा। ताजनगरी स्थित नाइट क्लब जोरो में शनिवार की रातहुई बाउंसरो क़ी खुली गुंडई के बाद पुलिस ने क्लब को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद करा दिया है। जांच पूरी न होने तक क्लब पर ताला लगा रहेगा। पुलिस ने दो नोटिस जारी किए हैं। सीसीटीवी फुटेज से क्लब में हो रही अनियमिताओं की जांच होगी। नियमों का उल्लंघन मिला तो लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या वास्तव में क्लब मे रातभर शराब परोसी जाती थी या नहीं।
शनिवार देर रात नाइट क्लब जोरो में राशियन डांस के दौरान मारपीट हुई थी। बाउंसरों ने युवकों को बेरहमी से पीटा था। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। रविवार को पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज किया था। तीन बाउंसर और मैनेजर को गिरफ्तार किया था। चारों को एसीपी कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद चारों को तीन दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया है। छानबीन में पता चला कि क्लब हाल ही में खुला है। क्लब के पास बार का स्थायी लाइसेंस नहीं है। आबकारी विभाग से रात 12 बजे तक शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस लिया जाता था। आरोप है कि रातभर क्लब में शराब पिलाई जाती थी। इस क्लब मे हुक्का भी पिलाया जाता था। हुक्का पिलाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।
इसी के चलते विवेचक ने क्लब संचालक को दो नोटिस जारी किए हैं। पहला नोटिस सीआरपीसी 149 का दिया गया है। दूसरा नोटिस 91 सीआरपीसी का दिया गया है। क्लब संचालक से पिछले 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने को कहा गया है। क्लब कितने बजे तक खुलता था। कितने बजे तक शराब परोसी जाती थी। इसकी जांच सीसीटीवी फुटेज से होगी। दूसरे कई गंभीर आरोप हैं। उनकी भी जांच चल रही है। एएनटीएफ से भी मदद मांगी ग
घटना के बाद जल्द ही सभी नाइट क्लब और रूफ टॉप संचालकों की बैठक बुलाई जाएगी। एसीपी को इसके लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में सभी को बताया जाएगा कि विवाद होने पर वे लोग तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे। अपनी तरफ से किसी तरह की मारपीट नहीं करेंगे। बाउंसरों का काम विवाद को शांत करना है। उन्हें मारपीट की किसी ने अनुमति नहीं दी है।
नाइट क्लब में विदेशी बालाओं के डांस और करतब दिखाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि ऐसे किसी आयोजन के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके लिए नियम क्या हैं। यह मनोरंजन कर विभाग से पूछा गया है। इस मामले की जांच में मनोरंजन कर विभाग की मदद भी ली जाएंगी।